21 केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा-163 लागू
रांची: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट (UG) पुनर्परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची, कुमार रजत ने बीएनएसएस (BNSS) की धारा-163 के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
200 मीटर की परिधि में ये गतिविधियाँ प्रतिबंधित
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निम्नलिखित कार्य पूरी तरह से वर्जित रहेंगे:
Post center
- भीड़ पर रोक: पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होना (सरकारी ड्यूटी में तैनात कर्मियों और शवयात्रा को छोड़कर)।
- ध्वनि विस्तारक यंत्र: किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित है।
- हथियार पर प्रतिबंध: अग्न्यास्त्रों (बंदूक, राइफल, बम, बारूद आदि) और धारदार हथियारों (लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला) को लेकर चलने पर रोक लगाई गई है।
- सभा/बैठक: परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
कब से कब तक प्रभावी रहेगा आदेश?
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निषेधाज्ञा 21 जून 2026 को दोपहर 12:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
प्रशासन की तैयारी
परीक्षा के सफल आयोजन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची के 21 परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों के साथ-साथ भारी संख्या में पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



